प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में - पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक ‘राष्ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए।
इस योजना के अंतर्गत कहाँ खाता खोले ?
खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है।
खाता खोलने के लिए किन प्रलेखों की आवश्यकता है?
यदि आधार कार्ड/आधार नंबर उपलब्ध है तो किसी अन्य प्रलेख की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड जैसे सरकारी रूप से वैध प्रलेखों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगी। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा।
यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी "वैध सरकारी प्रलेख" नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा 'कम जोखिम' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तो वह व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक प्रलेख जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, वैधानिक / विनियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किये गए पहचान पत्र जिसमे आवेदक की तस्वीर लगी हो;
व्यक्ति की सत्यापित तस्वीर के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
इस योजना के प्रत्यक्ष/विशेष लाभ क्या हैं ?
जमा राशि पर ब्याज।
एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा।
न्यूनतम शेष राशि बनाये रखने की जरुरत नहीं है हालांकि यह सलाह दी जाती है कि आप रुपये कार्ड द्वारा किसी एटीएम से पैसे निकालने हेतु कुछ शेष राशि खाते में रखें।
Rs.30,000 का जीवन बीमा।
भारत में कहीं भी पैसे आसानी से भेजने की सुविधा।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मिलेगा।
छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
दुर्घटना बीमा, "रुपये" डेबिट कार्ड 45 दिनों में कम-से-कम एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
प्रत्येक परिवार के एक खाते, विशेष कर महिला खाते में Rs.5000/- की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी
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